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पुस्तैनी संपत्ति मामले में सैफ अली को सर्वोच्च न्यायालय से राहत

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भोपाल। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल स्थित पुश्तैनी संपत्ति विवाद में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने जबलपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए थे और ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त किया था। 

भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी थी कि ट्रायल कोर्ट एक साल की समय सीमा में प्रकरण का पटाक्षेप करें। अपील नवाब हमीदुल्ला खान के वंशज बेगम सुरैया, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्तान और अन्य की ओर से दायर की गई थी। इस प्रकरण में क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सबा सुल्तान, सोहा अली खान को पक्षकार बनाया गया था। यसीर और फैजा सुल्तान का दावा था कि नवाब की निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का अधिकार है। सैफ अली खान के परिवार की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिलहाल रोक लगा दी।