मध्यप्रदेश

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उच्च न्यायालयमें पदोन्नति मामले की सुनवाई टली, 9 सितंबर को होगी

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भोपाल। मप्र उच्च न्यायालय में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में समय मांगा गया है। अब अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। राज्य सरकार ने सुनवाई के लिए मोहलत मांगने के पीछे यह वजह बताई गई है कि सरकार की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन और तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है।  दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयारी करने के लिए समय मांगा गया है। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की है।
उल्लेखनीय है कि मप्र में लागू नई पदोन्नति नियम 2025 को लेकर अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इससे पहले सुनवाई 12 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसे 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था।