मध्यप्रदेश

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टैक्स में देरी पर बीएच सीरीज के वाहनों पर हर दिन सौ रुपये अर्थदण्ड

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भोपाल। राज्यीय स्थानांतरण वाले निजी एवं शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी जिन्होंने बीएच सीरीज में अपने वाहनों के पंजीयन कराए हैं। इन वाहन स्वामियों को निर्धारित समय अवधि में अपना द्विवार्षिक ‘कर’ जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि से सात दिन बाद टैक्स जमा नहीं कराने की स्थिति में परिवहन विभाग ऐसे वाहन स्वामी से निर्धारित टैक्स के अलावा सौ रुपये प्रति दिन के हिसाब से अर्थदण्ड भी वसूलेगा। 

30 नवम्बर 25 तक ऐसे 850 वाहन 

मप्र परिवहन विभाग बीएच सीरीज के वाहनों पर बकाया कर वूसली का अभियान शुरू करने वाला है। 30 नवम्बर 2025 की स्थिति में बीएच सीरीज में पंजीकृत 2 वर्ष पुराने ऐसे करीब 850 वाहन हैं, जिनका 2 साल बाद भी निर्धारित द्विवार्षिक कर जमा नहीं किया है। इन ववाहनों पर सौ रुपये प्रतिदिन के अर्थदण्ड के हिसाब से कुल  राशि की गणना की जा रही है।  

लाइफटाइम नहीं हर दो साल में जमा होता है ‘कर’

राज्य में पंजीकृत वाहनों पर मप्र परिवहन विभाग जीवनकाल कर (लाइफटाइम टैक्स) लेता है। इसके विपरीत बीएच सीरीज में पंजीकृत वाहनों से हर दो साल में ‘कर’ जमा करवाया जाता है। दो साल बाद की तिथि समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर वाहन मालिक को फिर से अगले दो वर्षों का कर जमा कराना होता है। इसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से सौ रुपये अर्थदण्ड का प्रावधान है।