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नकली शराब परिवहन परमिटों एवं अवैध शराब परिवहन मामले में सोम डिस्टलरीज की दोनों इकाईयों के लायसेंस निलंबित

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भोपाल। नकली शराब परिवहन परमिटों एवं अवैध शराब के परिवहन करने के मामले में आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने मप्र की बड़ी आसवनी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन के  डी-1, एफएल-9, सीएस-1 एवं सीएस-1बी 

तथा मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक, जिला रायसेन के एफएल-9, एफएल-9-ए ऑफ बी 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

देखें आबकारी आयुक्त द्वारा बुधवार, 4 फरवरी जारी आदेश-