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राज्य परिवहन प्राधिकरण में चेयरमैन नियुक्ति के संबंध में हाईकोर्ट में सुनवाई 9 फरवरी को
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भोपाल। मप्र सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के चेयरमैन पद पर परिवहन सचिव मनीष सिंह की नियुक्ति देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई 9 फरवरी को होगी। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही राज्य सरकार मनीष सिंह के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति इस पद पर कर सकती है। उल्लेखनीय है कि शहडोल निवासी ट्रांसपोर्टर ने परिवहन सचिव मनीष सिंह की एसटीए चेयरमैन की नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।याचिका में दलील दी गई है कि मनीष सिंह के पास मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्टक्चर के प्रबंध संचालक समेत अन्य पदों का दायित्व भी है। ऐसे में नियुक्ति मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 68 (2) का उल्लंघन है और कॉफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट (वित्तीय हितों का टकराव) की श्रेणी में आता है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एसटीए चेयरमैन की नियुक्ति के संबंध में जवाब मांगा था।
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