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मध्यप्रदेश
दो आईपीएस अधिकारियों को उच्च न्यायालय से अवमानना नोटिस, एक को दी राहत
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भोपाल। मप्र उच्च न्यायालय ने आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर न्यायालय सख्त कार्रवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने भोपाल निगमायुक्त संस्कृति जैन एवं बुरहानपुर जिलाधीश हर्ष सिंह को आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस भेजे हैं। इनमें से भोपाल नगर निगम आयुक्त को फिलहाल राहत है। जबकि ऐसे अन्य मामलों में अधिकारियों की मुश्किलें बढऩे वाली हैं।
उच्च न्यायालय ने बुरहानुपर जिलाधीश को अवमानना नोटिस भेजकर पूछा है कि जब 28 जनवरी 2024 को कार्रवाई पर रोक थी, तो 9 दिसंबर 2025 को 4500 छात्रों वाले स्कूल को बेदखली का आदेश किस आधार पर जारी किया गया? न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर की कार्रवाई को अदालत के आदेश की खुली अवहेलना माना। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होना है। मामला ताप्ती मिल की जमीन पर चिल्ड्रन एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित नेहरू मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा है। जहां चिल्ड्रन्स एजुकेशन सोसायटी की न्यायालय में दलील है कि ताप्ती मिल केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए जिलाधीश को बेदखली का अधिकार नहीं है। अवमानना मामले में भोपाल निगमायुक्त श्रीमती संस्कृति जैन को युगलपीठ ने राहत दे दी है।
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