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45 परिवहन आरक्षक सशर्त सेवा में बहाल
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भोपाल। मप्र उच्च न्यायालय के 27 जनवरी 2014 आदेश पर शासन से अनुमति मिलने के बाद 45 परिवहन आरक्षकों को शासकीय सेवा से प्रथक किए जाने के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा 25 सितम्बर 2024 को जारी आदेश को परिवहन आयुक्त ने निरस्त करते हुए सभी को सशर्त सेवा में बहाली दी है।
बहाली के बाद सभी परिवहन आरक्षकों की वरिष्ठता पूर्ववत रहेगी एवं सेवा से बाहर बिताई गई अवधि के लिए कार्य नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत पर उन्हें वेतन पाने की पात्रता नहीं होगी। परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने सभी आरक्षकों को तत्काल उपस्थिति के आदेश जारी किए हैं।
इन आरक्षकों को मिली पुन: नियुक्ति
शुकदेव शर्मा, शुभम शर्मा, नरेन्द्र चतुर्वेदी, श्रीनाथ शर्मा, सुनील साहू, कमल सेंगर, प्रखर पाण्डेय, मानवेन्द्र जादौन, विनय सारस्वत और राघवेन्द्र तिवारी सभी निवासी ग्वालियर, महेन्द्र जारिया और राजकुमार गुर्जर निवासी-भोपाल, राहुल कुशवाह निवासी-इंदौर, राकेश तोमर और रावेन्द्र मिश्रा-जबलपुर, रोहित दुबे-सिवनी, शैलेन्द्र राजपूत, शिशिर रैकवार और नितिन मिश्रा निवासी-सागर, रूपेश कटारे और पुष्पेन्द्र बुंदेला-नरसिंहपुर, दीपेन्द्र सक्सेना-राजगढ़, शिवकुमार गुप्ता, विचित्र सिंह किरार, अरुण यादव निवासी-दतिया, सुमन लोधी और राम संजीवन बैगा-शहडोल, सूनील वास्कले-बड़वानी, प्रेमनारायण कुशवाह और सौरभ सिंघल-शिवपुरी, जितेन्द्र सिंह भाट-होशंगाबाद, विकास पटेल-रीवा, अजय दांगी-विदिशा, भूपेन्द्र तोमर, कमलेश तिवारी और अजय भदौरिया-मुरैना, मनीष खरे और कर्मवीर सिंह-छतरपुर, हरिओम कुशवाह, अनुराग भदौरिया और कुलदीप गुप्ता-भिण्ड, शशांक द्विवेदी-पन्ना, जितेन्द्र सेंगर-मण्डला, नितिन चौधरी-रतलाम और नीरज शर्मा शिवपुरी।
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