राजधानी

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एनजीटी बैंच ने भोपाल नगर निगम को लगाई फटकार

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पांच साल में चिन्हित भी नहीं हो सके भोज वेटलैंड के सभी अतिक्रमण, लापरवाही पर एनजीटी नाराज 

भोपाल। भोपाल की लाइफ लाइन माने जाने वाले भोज तालाब और उससे सटे अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश एनजीटी 5 साल पहले दे चुकी है। पांच सालों में भोपाल नगर निगम की अगवाई में बनी कमेटी अब तक पूरे अतिक्रमण भी चिहिन्त नहीं कर सकी है। शुक्रवार 23 अगस्त को इस मामले की सुनवाई एनजीटी न्यायालय में हुई, जहां निगम को अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लेकिन निगम ऐसा नहीं कर सका और दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एनजीटी कोर्ट ने निगम अधिकारियों को न केवल फटकार लगाई बल्कि इस लापरवाही पर एडवांस ऑर्डर करने की भी बात कही।

भोपाल के बड़ा तालाब अर्थात भोज वैटलैंड में भदभदा ब्रिज के पास दायीं और बायीं ओर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर 5 साल पहले कानून की छात्रा आर्या श्रीवास्तव ने एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच में याचिका दायर की थी। जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। न्यायिक पीठ ने ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम भोपाल, कलेक्टर भोपाल, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट वैटलैंड अथॉरिटी, एप्को और एमओईएफ को नोटिस जारी कर छह माह में इस पर जवाब मांगा था कि बड़े तालाब के एफटीएल के दायरे में अतिक्रमण नहीं रुक पा रहा। 

बांध के 50 मीटर में हटने हैं अतिक्रमण

भोपाल के 2005 के मास्टर प्लान के अनुसार फुल टैंक लेवल (एफटीएल) से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर आर्या श्रीवास्तव ने एनजीटी में याचिका दायर थी। एनजीटी ने भी मास्टर प्लान-2005 के आधार पर ही एफटीएल क्षेत्र से 50 मीटर तक के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए हैं। 

भदभदा पुल से सटी मस्जिद होगी साफ! 

कलेक्टर भोपाल ने एनजीटी द्वारा पारित आदेश के पालन में भदभदा क्षेत्र में बड़े तालाब के पास शेष रह गए अतिक्रमण/अवैध निर्माण का निरीक्षण कर सात दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम भोपाल (उत्तर)समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि अपर आयुक्त (झील) न.नि.भोपाल, श्रीमती गुंजन चौकसे, निगम अधिवक्ता, धर्मवीर शर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रमोद मालवीय, प्रभारी कार्यपालन यंत्री (झील) न.नि. भोपाल समिति के सदस्य हैं। कमेटी के पदाधिकारी शुक्रवार को भदभदा पुल से सटी मस्जिद पर अतिक्रमण की नाम करने पहुंचे। वेटलैंड में अतिक्रमण मानते हुए एनजीटी के आदेश पर इसे हटाने की कार्रवाही की जानी है। इसके तहत शासन के अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां नपती कर अतिक्रमण चिन्हित किया। वेटलैंड नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई तो तालाब में घुसी अवैध मस्जिद साफ हो जाएगी। एनजीटी इस संबंध में आदेश दे चुकी है।