मध्यप्रदेश

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कलेक्टर स्वीकृत करेंगे 4 माह से अधिक का अवकाश, 120 दिनों तक कार्यालय प्रमुख को निर्णय के अधिकार

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भोपाल। चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कलेक्टर एक बार में 4 माह से अधिक का अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।  सिविल सेवा अवकाश नियम के तहत अवकाश स्वीकृत के लिये जिला स्तर, संभाग स्तर और संचनालय स्तर पर कार्यालय, जिला व संभाग के साथ विभागाध्यक्ष को अधिकृत किया गया है।। 

      120 दिनों के अर्जित अवकाश, अद्र्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश, अदेय अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश और संतान पालन अवकाश के लिये जिला स्तर पर कार्यालय प्रमुख को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकार दिये गये हैं। इससे अधिक अवकाश देने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है।