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सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार द्विवेदी बने भू-संपदा अपीलीय प्राधिकारण के अध्यक्ष
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भोपाल। राज्य शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिकरण (रेरा) से संबंधित फैसलों के खिलाफ अपीलीय सुनवाई के लिए गठित न्यायाधिकरण भू-संपदा अपीलीय प्राधिकरण (रिएट) का अध्यक्ष का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिनोद कुमार द्विवेदी को नियुक्त किया है। जारी आदेश के अनुसार श्री द्विवेदी का इस पद पर कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने से पांच साल अथवा 67 वर्ष की उम्र तक रहेगा। इस पद पर अध्यक्ष के रूप में उन्हें दूसरी बार नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (मप्र रिएट) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.पी.एस. चौहान रहे हैं।
रिएट में होती है रेरा के फैसले के विरुद्ध अपील
मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (रिएट) भू-संपदा (विनिमय और विकास) अधिनियम 2016 की धारा-45 के तहत गठित एक विशिष्ट न्यायाधिकरण है। रेरा प्राधिकरण या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित फैसलों और आदेशों के खिलाफ रिएट में अपील की जा सकती है। इसका मुख्यालय राजधानी भोपाल में है। यह अधिकरण मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़ी परियोजनाओं, बिल्डरों और खरीदारों के बीच के विवादों की अपीलों का निपटारा करता है। रेरा प्राधिकरण के आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर अधिकरण में अपील करनी होती है। अधिकरण द्वारा सुनवाई के बाद अंतिम फैसला दिया जाता है। यदि कोई प्रभावित व्यक्ति अधिकरण के निर्णय से भी सहमत नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।
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