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चयनित अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करने संबंधी शपथपत्र लौटाने का आग्रह
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ओबीसी आरक्षण: मप्र लोक सेवा आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में लगाया नया आवेदन
भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस बीच सरकार ने इस मुद्दे का सर्वसम्मत समाधान निकालने के लिए 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले ही इस मामले में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक नया आवेदन दिया है, जिसमें ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज करने के लिए लगाए गए प्रति-शपथ पत्र को सर्वोच्च न्यायालय से वापस लेने का अनुरोध किया है।
ओबीसी महासभा की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि मप्र ओबीसी आरक्षण के मामले में 19 अगस्त 2025 को एमपीपीएससी ने प्रति-शपथ पत्र संलग्न किया था। जिसमें यह मांग की गई थी कि चयनित उम्मीदवारों की जिस याचिका में यह मांग की गई है कि मप्र में जब 27 प्रतिशत आरक्षण का कानून है तो हमें भी 27 प्रतिशत आरक्षण के कानून के तहत नियुक्तियां दी जाएं। एमपीपीएससी की ओर से प्रस्तुत प्रति-शपथ पत्र में अभ्यर्थियों की इस याचिका को खरिज किए जाने की मांग की गई थी।
एमपीपीएससी ने न्यायालय से मांगी माफी
अभिभाषक श्री ठाकुर के अनुसार अब इस मामले में अचानक नया मोड़ आ गया है। एमपीपीएससी ने उस प्रति-शपथपत्र को वापस लेने के लिए आवेदन लगाया गया है और बिना किसी शर्त के सर्वोच्च न्यायालय से माफी भी मांगी है। एमपीपीएससी ने यह भी कहा है कि प्रति-शपथपत्र हमसे गलती से फाइल हो गया था। हम 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मामले में दूसरा काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। एमपीपीएससी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट अनुराधा मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में कहा गया है कि दाखिल किए गए हलफनामे में औपचारिक पैराग्राफ से जुड़ी कुछ त्रुटियां रह गई थीं। इन त्रुटियों को सुधारकर संशोधित एफिडेविट दाखिल करने की अनुमति दी जाए।
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