मध्यप्रदेश

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अब 25 सितंबर को होगी पदोन्नति मामले की सुनवाई

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-अब अजाक्स की याचिका पर भी लिया संज्ञान

भोपाल। पदोन्नति नियम 2025 को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इस बार पदोन्नति नियम को लेकर लगाई गई याचिका के साथ नियम बनने से पहले अजाक्स की ओर से लगाई गई याचिका पर भी एक साथ सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पदोन्नति नियम 2025 के समर्थन में दलील देते हुए अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि पदोन्नति के नए नियम के किस प्रावधान से अनारक्षित वर्ग का हित प्रभावित हो रहा है। इसका परीक्षण किया जाए। 

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पदोन्नति नियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका से लिंक याचिकाओं की सुनवाई की गई। सुनवाई में राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह बताया जाए की सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाए यदि स्वीकार की जाती हैं, तो नियम 2025 के तहत किए जाने वाले पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और यदि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं को निरस्त किया जाता है तो नियम 2025 के तहत किए जाने वाले पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।