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मध्यप्रदेश
बिना फर्स्ट एड बॉक्स, बसों को नहीं मिलेंगे परमिट
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1718 बसों में चेकिंग, 700 में नहीं मिली प्राथमिक उपचार सामग्री
भोपाल। 22 सितम्बर से शुरू हुए परिवहन विभाग के दो सप्ताह के विशेष जांच अभियान में यात्री सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं को विशेष रूप से जांचा जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा के निर्देश पर परिवहन विभाग के स्थानीय दस्ते यात्री बसों में फर्स्ट एड बॉक्स की भी जांच और नहीं मिलने पर कार्रवाई कर रहे हैं।
केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार यात्री वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है। गुरूवार 25 सितम्बर बो प्रदेशभर में 1718 बसों की जांच की गई, जिसमें 700 से अधिक बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलने पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य आवश्यक कमियों पर 16 बसें व अन्य वाहन जब्त किए गए। सभी यात्री बस चालकों को वाहन में तत्काल फर्स्ट एड बॉक्स लगाने की समझाइश दी गई। विभाग भविष्य में इसकी लगातार जांच करेगा। इसके अलावा वाहन परमिट की शर्तों में भी फस्र्ट एड बॉक्स की अनिवार्यता की शर्त जोड़ी जाएगी।
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