राजधानी

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आवासीय भवनों में चल रहे सात अस्पताल होंगे बंद

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निगम ने नोटिस थमाकर सीएमएचओ को लिखा पत्र 

भोपाल। होशंगाबाद रोड पर आवासीय अनुमति पर बनाए गए भवनों में संचालित सात निजी अस्पतालों को सात दिन में अस्पताल संचालन बंद करने का नोटिस थमाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष शर्मा को भी कार्रवाई करने को लेकर पत्र लिखा है। 

भोपाल नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने सभी अस्पतालों को सात दिन में संचालन बंद करने का नोटिस जारी किया है। इसके अलावामुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा को भी अग्रिम कार्रवाई केे लिए पत्र लिखा है। आवासीय क्षेत्र में संचालित निजी अस्पतालों को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाया गया था। नगर निगम ने इसको लेकर विधानसभा को जवाब दिया था। अब इस मामले में नगर निगम के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। 

सात साल पहले ली थी भवन अनुमति 

विद्यानगर क्षेत्र में अस्पताल संचालन कर रहे संचालकों ने सात साल पहले वर्ष 2017 में आवासीय भवन निर्माण की अनुमति ली थी। नगर निगम से अनुमति लेने के बाद आवास की बजाय अस्पताल बना लिए। इसको लेकर क्षेत्रीय रहवासियों ने शिकायत की थी। इसके साथ ही विधानसभा में भी प्रश्र उठाया गया था। सात दिन में अस्पताल बंद न हुए तो संचालकों के विरुद्ध म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन अस्पतालों को दिए नोटिस 

-होशंगाबाद रोड पर विद्यानगर क्षेत्र में संचालित वर्धमान मेडिकेयर सेंटर, द काउंटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्वेता हॉस्पिटल, दीपशिखा हॉस्पिटल, हाईटेक आईपीएल हॉस्पिटल, निलय हॉस्पिटल, सहारा जनरल हॉस्पिटल ।