अपराध

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आबकारी उप निरीक्षक को शासकीय सेवा से निष्कासित

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धोखाधड़ी-जालसाजी जैसे अपराधों में मिली है तीन साल के कारावास की सजा 
भोपाल। धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य गंभीर अपराधिक प्रकरणों में अपर सत्र न्यायाधीश देवालपुर, जिला इंदौर से पारित निर्णय दिनांक 23 दिसम्बर 2023 के अनुपालन में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी आयुक्त द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विभागीय उप निरीक्षक श्रीमती प्रीति गायकवाड़ की शासकीय सेवा समाप्त कर दी।  सेवा समाप्ति से पहले शासन ने मप्र लोक सेवा आयोग से भी मत प्राप्त किया। लोक सेवा आयोग से 28 जुलाई 2025 को मिली सहमति के आधार पर शासन ने यह निर्णय लिया।
श्रीमती गायकवाड़ के विरुद्ध भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी के अंतर्गत दर्ज दर्ज अपराधिक प्रकरण क्रमांक 565/11 में अपर सत्र न्यायाधीश, देवालपुर, जिला इंदौर ने 23 दिसम्बर 2023 को श्रीमती गायकवाड़ को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 6-2/98/3/1 दिनांक 8 फरवरी 1999 की कंडिका-क के अनुसार यदि सेवारत शासकीय सेवक किसी अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें उनका नैतिक पतन अंतविर्दित हो तो संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों में उसे सेवा से पदच्युत किए जाने की शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए।