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अवैध कॉलोनियों को पंचायतें करेंगी विकसित
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24 अवैध कॉलोनाईजरों को सफाई का अंतिम अवसर, कलेक्टर की पेशी में नहीं पहुंचे तो प्रशासन करेगा एकतरफा कार्रवाई
भोपाल। भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से बिना अनुमति लिए सीधे खेतों में प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित करने वाले आरोपियों पर जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। 24 अवैध कॉलोनियां बसाने वाले 70 से अधिक आरोपियों को 8 मई 2025 को कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया है। अगर ये अपना पक्ष रखने जिलाधीश न्यायालय में नहीं पहुंचते हैं तो प्रशासन बाद में इनकी किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं करेगा और अवैध कॉलोनियों को पंचायतों को सौंपकर विकसित कराएगा।
उल्लेखनीय है कि राजधानी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी माफिया लगातार अवैध कॉलोनियां विकसित कर ग्राहकों को बेच रहा है। इन कॉलोनियों के लिए न तो प्रशासन से अनुमति ली जाती है और न ही भूमि का डायवर्जन कराया जाता है। अवैध कॉलोनी के मामलों में आरोपी सडक़, बिजली जैसी आधा-अधूरी संरचना विकसित कर लोगों को झांसे में लेते हैं और महंगे दामों पर प्लॉट बेचकर निकल जाते हैं। डायवर्जन और अनुमति नहीं होने से बाद में यहां न तो बिजली कनेक्शन ही मिल पाते हैं और न ही भवन अनुमति। मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में ऐसे अवैध कॉलोनाईजरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर विगत करीब एक साल में लगातार कार्रवाईयां हुई हैं।
आरोपियों पर एफआईआर के साथ भूमि भी छिनेगी
अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 24 आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सार्वजनिक सूचना एवं सूचना पत्र जारी किए गए हैं। लेकिन व्यक्तिश: तामीली नहीं हो सकी। इसलिए विगत 16 अप्रैल को कलेक्टर ने सभी आरोपियों को 8 मई 2025 को मध्यान्ह 3 बजे कलेक्टर न्यायालय में पहुंचकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या?
्रअवैध कॉलोनाईजर या उनके अभिभाषक पेशी में नहीं पहुंचते हैं अथवा उनके तर्क से संतुष्ट नहीं होने पर कलेक्टर कॉलोनियों को ग्राम पंचायतों के अधिपत्य में सौंपेंगे। पंचायतें इन कॉलोनियों को विधिवत विकसित करेंगी और शेष बचे प्लॉटों को बेचकर विकास शुल्क एवं अन्य खर्च की राशि भी वसूलेंगी।
इन 70 से अधिक आरोपियों की अंतिम पेशी
अब्दुल उर्फ नवेद निवासी-श्यामला हिल्स, मो. काशिफ निवासी इंद्रपुरी, श्रीकृष्णा बालाजी फर्म एवं पार्टनर, नितिन कुशवाहा, सुषमा जैन, विजय जैन निवासी, अभिनव होम्स अयोध्या वायपास, सीताराम सिंह एवं अन्य निवासी, ईटखेड़ी, मो. रिजवान एवं अन्य निवासी, ईटखेड़ी, मो. अजीम, मो. आदिल निवासी ग्राम मुबारकपुर, वीरसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम अरवलिया, मो. नसीम, मो. राशिद, मो. उबेद, मो. हलीम, मो. शोऐब, मो. उवेस, मो. हुजूर, आयशा नाज निवासी न्यू कोतवाली रोड भोपाल, विनोद साहू, गोविंद यादव, ग्राम ईटखेड़ी, नीतू नारंग, ग्राम बसई, शैलेन्द्र, नरेन्द्र, वीरेन्द्र, रामचन्द्र, पूरन, नीरू यादव निवासी ग्राम अचारपुरा, शीबा सिद्धीकी, नायला कुरैशी, शहवानों कुरैशी, मो. शकील निवासी, बरदखां सडक़, हुजूर, छम्माबाई मीना, रचना, कीर्ति, कविता उर्फ बुल्लोबाई मीना निवासी, अचारपुरा, मो. जहीम सलाम एवं अन्य निवासी चटाईपुरा, गब्बर, घनश्याम, तारासिंह, दीपेन्द्र, ओमबाई, छोटीबाई और सोनाबाई निवासी, ग्राम अचारपुरा, सरदार लायक सिंह निवासी अचारपुरा, ईको वेली सिटी, सिद्धि विनायक द्वारा अवध नारायण, लक्ष्मीनारायण, शिव नारायण, घनश्याम, निवासी बांसिया, महाकाल डेवलपर्स, पार्टनर विवेक पुत्र शिवनारायण विश्वकर्मा, आलोक सिंह निवासी ग्राम अमझरा, सैयद तारिक निवासी कोहेफिजा, नीलू तोरानी, लालचंद, श्रीमती विद्यावेन निवासी बैरागढ़, दीपक मालवीय, निवासी ग्राम सेवानिया, उबेद उर रहमान, मो. सलमान, यूसूफ और मो. अजीम निवासी ग्राम मुबारकपुर, अबरार निवासी नक्कारखाना, पीरगेट , हीरालाल, निवासी ग्राम अचारपुरा और हरीप्रसाद एवं अन्य निवासी ईटखेड़ी।
‘अवैध कॉलोनियों को राजसात कर पंचायतों के अधिपत्य में सौंपा जाएगा। पंचायतें इन्हें विकसित करेंगी और शेष बचे प्लॉट बेचकर विकास शुल्क एवं अन्य खर्च निकालेंगी।’
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह
कलेक्टर, भोपाल
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