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किराएदारों की जानकारी देना अनिवार्य
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- राजधानी की सुरक्षा को लेकर निषेधाज्ञा के दो आदेश पुलिस कमिश्रर ने किए जारी
भोपाल। दिल्ली बम धमाका और आगामी इज्तिमा को देखते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्रर हरिनारायण चारी मिश्र के पास प्रस्ताव पहुंचा था। यह प्रस्ताव शहर में रहने वाले किराएदार, पेइंग गेस्ट, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और आंदोलन से जुड़े थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्रर ने इन समस्त बिंदुओं पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत अब बिना पुलिस की अनुमति और जानकारी में लाए कोई भी व्यक्ति निवास करने से लेकर आंदोलन नहीं कर सकता है।
जानकारी के अनुसार यह निर्णय राजधानी में अति विशिष्ट अतिथियों के आवागमन के अलावा गतिविधियों के चलते लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन भी शहर में रहते हैं। इसलिए किराएदारों की जानकारी हर मकान मालिक को अनिवार्य रूप से अब देना होगी। इसके अलावा यदि कार्य में किसी व्यक्ति को रख रहे हैं तो उसके संबंध में भी जानकारी पुलिस थाने को देना होगी। यह आदेश होटल-लॉज समेत अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी प्रभावी रहेगा। इसी तरह राजधानी में होने वाले आंदोलना, धरना-प्रदर्शन, पुतला दहन, आमसभा से लेकर अन्य सामाजिक गतिविधियों के पूर्व यातायात पुलिस से अनिवार्य रुप से अनुमति लेना होगी। यह आदेश सामान्य नागरिकों के यातायात में बाधा न हो इसलिए जारी किया गया है। उक्त आदेश सभी एसीपी के अलावा थानों को भी जारी किया गया है।
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