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भोपाल जिला प्रशासन ने की बाल विवाह रोकने की अपील
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भोपाल। भोपाल जिला प्रशासन ने जिले में बाल विवाह रोकने की अपील करते हुए कहा है कि यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देवउठनी ग्यारस से वैवाहिक कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। किसी भी स्थिति में बाल विवाह होने की आशंका न हो यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव हैं।
कलेक्टर भोपाल ने बताया कि भोपाल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए ‘लाडो अभियान’ नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, की धारा 9, 10, 11, एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिए दो वर्ष तक कारावास अथवा एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं। सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों बाल विवाह नहीं करने संबंधी शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल में देना होगा। इसी प्रकार प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वाले, घोड़ी वाले, ट्रासपोर्ट आदि से भी आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एवं परीक्षण के बाद ही अपनी सेवाएं देने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाऐंगे।
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