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होटल-मैरिज गार्डन में तंदूर जला तो निगम करेगा कार्रवाई, निर्माणाधीन भवनों में लकड़ी के अलाव पर भी प्रतिबंध
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भोपाल। राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा अलाव एवं तंदूर पर लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से लागू करते हुए नगर निगम भोपाल ने महानगर में तंदूर और लकड़ी के अलाव पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट अथवा मैरिज गार्डन में तंदूर एवं निर्माणाधीन भवनों में लकड़ी का अलावा जलता पाए जाने पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी।
निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने नगर निवेशक एवं सभी जोनल अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों को तंदूर एवं अलाव के उपयोग की सतत निगरानी करने एवं अलाव एवं तंदूर का उपयोग करने वालों को विधिवत नोटिस जारी कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
निगम प्रशासन ने तंदूर एवं अलाव जलाने वालों से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण को रोकने हेतु अपने संस्थानों में तंदूर एवं अलाव का उपयोग न करें अन्यथा आपके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
सार्वजनिक स्थलों नहीं जलेंगे अलाव
कड़ाके की ठंड से बेघर और बेसहारा लोगों को बचाने के लिए विगत वर्षों में शहरों में अलग-अलग स्थान चिन्हित कर लकड़ी के अलावा जलाने की व्यवस्था खुद स्वयं नगरीय निकाय करते रहे हैं। लेकिन शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी के आदेश के बाद अब शहरों में नगरीय निकायों द्वारा अलाव की व्यवस्था तो की ही नहीं जाएगी,उल्टा अलाव जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
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