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मध्यप्रदेश
सरकार ने पूरी तरह निरस्त की सिंहस्थ की लैंडपुलिंग योजना, आदेश जारी
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भोपाल। उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाने वाला लैंडपुलिंग योजना संबंधी 19 नवम्बर 2025 को जारी आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मंगलवार देर रात जारी निरस्तीकरण ओदश में स्पष्ट किया गया है कि विभाग के19 नवम्बर को जारी अदेश में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्र. 8,9,10 एवं 11 को अधिनियम की धारा-52 (1) (ख) के प्रावधान का उपयोग कर उपांतरित अर्थात संशोधित किया गया था। उक्त आदेश पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है। स्पष्ट किया गया है कि लोक हित में उज्जैन विकास प्राधिकरण की इस प्रस्तावित नगर विकास स्कीम को प्रतिसंहरित कर पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है। इस आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कराए जाने का उल्लेख किया गया है।
‘लैंडपुलिंग का प्रस्ताव को निरस्त किया जाना स्वागत योग्य है। हालांकि अभी टीएनसीपी से इसके नक्शे निरस्त कराकर पुराने स्वरूप में लाने होंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में भी सरकार को इसे निरस्त कराना पड़ेगा। ’
कमल सिंह आंजना
प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मप्र
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