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मध्यप्रदेश
दो दिन में 509 बसों की जांच, 27 जब्त, स्लीपर बसों में अग्नि सुरक्षा जांचने परिवहन विभाग का सघन अभियान जारी
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भोपाल।स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं और यात्रियों की मौतों के संबंध में देशभर से आ रहीं खबरों के बीच मप्र परिवहन विभाग प्रदेश में स्लीपर यात्री बसों में अग्नि सुरक्षा मानकों की सघन जांच कर रहा है।
परिवहन विभाग के सघन चैकिंग अभियान के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय व जिला परिवहन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार सभी वाहनों की चैकिंग की जानी है। चैकिंग के दौरान बस में चालक-उप चालक पार्टिशन/स्लाइडर को हटाया जा रहा है। बसों में मानकों के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। बसों में न्यूनतम 10 किलो का अग्निशमन यंत्र लगा हो। निर्धारित लेआउट के अनुसार सीट/स्लीपर लगे हों साथ ही जो बसें चैसिस एक्सटेंशन पर बनी हुई पाई जाएंगी, उनका फिटनेस एवं पंजीयन निरस्त किया जा रहा है।
जब्त बसों के परमिट किए निलंबित
दुर्घटनाओं के बाद मप्र परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई स्लीपर बसों की जांच के क्रम में दो दिन में ही 509 बसों की जांच हुई है। इनमें से 27 बसों को जब्त किया गया है। उनके परमिट निलंबित किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 9 बसें इंदौर, 7 बसें उज्जैन, 5-5 बसें सागर और भोपाल एवं एक बस देवास में जब्त की गई है। इसके अलावा 9 लाख रुपये शमन शुल्क भी वसूला गया है।
तीन दिन में कराना होगा वाहन परीक्षण
परिवहन विभाग ने सभी स्लीपर बस स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अगले तीन दिन में आरटीओ कार्यालय पहुंचकर अपने वाहन का परीक्षण कराऐं। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी और ऐसे वाहनों को निरीक्षण नहीं होने तक परिवहन विभाग की सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा।अधिक बल के साथ विभाग इस कार्रवाई को तेज करने वाला है।
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