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सौरभ के साथी आरक्षकों पर कसा लोकायुक्त का शिकंजा

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परिवहन आरक्षक गौरव पाराशर और हेमंत जाटव लोकायुक्त कार्यालय तलब   


भोपाल। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां छापों में मिली अनुपातहीन संपत्ति की पड़ताल के बीच सौरभ के साथी एवं खास राजदार रहे परिवहन विभाग के दो आरक्षकों गौरव पाराशर और हेमंत जाटव को मामले की पड़ताल कर रहे लोकायुक्त डीएसपी ने एक मई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। 

विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त पुलिस कार्यालय भोपाल से दोनों आरक्षकों को धारा 35 (3) बीएनएसएस 2023 के तहत जारी सूचना पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि लोकायुक्त में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 195/2024 धारा 12, 13 (1) बी सहपठित धारा 13 (2) भा.नि.अ 1988 (संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023/ 120बी भादंवि विरुद्ध सौरभ शर्मा, सेवानिवृत्त परिवहन आरक्षक एवं अन्य का अन्वेषण उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण के अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ कि वर्तमान अन्वेषण के संबंध में आपसे तथ्यों और परस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए युक्तियुक्त आधार है। सूचना पत्र में दोनों ही आरक्षकों को एक जून 2025 को सुबह 11 बजे लोकायुक्त कार्यालय आने के लिए कहा गया है। 


आरटीआई, टीएसआई से भी होगी पूछताछ 

 पूर्व परिवाहन आरक्षक सौरभ शर्मा मामले की पड़ताल में लोकायुक्त पुलिस द्वारा अब परिवहन घोटाले की और भी परतें उजागर होने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि ऊपर से मिले निर्देशों पर मामले की पड़ताल कर रहे डीएसपी वीरेन्द्र परिवहन विभाग के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कुछ अन्य परिवहन निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और आरक्षकों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। पूछताछ में अवैध वसूली के तथ्य सामने आते ही जांच अवैध वसूली कराने वाले कर्ताधर्ताओं तक पहुंच सकती है।