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नर्मदापुरम संभाग के संयुक्त संचालक निलंबित, उच्च न्यायालय के निर्देश की आव्हेलना पर आयुक्त नगरीय प्रशासन ने की कार्रवाई

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भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे ने नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के प्रकरण में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 दुर्गा सिंह चंदेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में श्री मण्डलोई को नामित किया गया था। उस  प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विभागीय जवाबदावा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु मण्डलोई ने समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। निलंबन अवधि के दौरान मण्डलोई का मुख्यालय, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल निर्धारित किया गया है। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शासन द्वारा न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।