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मध्यप्रदेश

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119 राजस्व निरीक्षक बने प्रभारी नायब तहसीलदार

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भोपाल। मध्य प्रदेश के 119 राजस्व निरीक्षक (आरआई) प्रभारी नायब तहसीलदार बनाए गए हैं। इनकी नए जिलों में पदस्थापना की गई है। विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण या दंडादेश यदि लंबित होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार का प्रभार नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी को तत्काल प्रभार से पोस्टिंग वाले जिलों में आमद देने को कहा गया है।

राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी नायब तहसीलदार बनाए जाने को लेकर नियमों का हवाला भी दिया गया है। आदेश में बताया गया कि यदि राजस्व न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकारियों के स्थानांतरण की जरूरत होती है तो विभाग द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति 2005 समाप्त होने के बाद भी एक बार स्थानांतरित किए जा सकेंगे।

नहीं कर सकेंगे वरिष्ठता, वेतन, भत्ते का दावा

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाहक नायब तहसीलदार के रूप में पद पर कार्य करने वाले राजस्व निरीक्षक पद पर वरिष्ठता या वेतन या भत्ते का दावा नहीं करेंगे। यदि राजस्व निरीक्षकों के विरुद्ध कोई जांच, विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दंडादेश आदि लंबित हो तो संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कार्यवाहक प्रभार पर कार्यमुक्त न करते हुए प्रकरण के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन अभिमत सहित तत्काल कार्यालय आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, ग्वालियर के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना होगा। 

प्रभार लेने से मना करने पर हटेगा सूची से नाम 

जो राजस्व निरीक्षक, प्रभारी नायब तहसीलदार का प्रभार लेने से मना करता है अथवा उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकेगा। स्थानांतरण के लिए राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए लागू नीति ही प्रभार की अवधि में इन पर लागू होगी। प्रभार में उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी वही भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे, जो प्रभार से पहले थे। राजस्व निरीक्षक को कार्यवाहक नायब तहसीलदार संवर्ग के वेतनमान क्रमोन्नति की पात्रता नहीं होगी। प्रभार में निचले पद यानी, राजस्व निरीक्षक के पद का कार्य नहीं करेंगे। कार्यवाहक नायब तहसीलदार के रूप में तहसीलदार की शाक्तियां प्राप्त होगी। कार्यवाहक नायब तहसीलदार के रूप में केवल जिला और संभागीय कार्यालय में ही पदस्थापना की जाएगी। अन्य विभागों में पदस्थ नहीं किया जाएगा। जब भी नियमित रूप से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति होगी, कार्यवाहक नायब तहसीलदार के रूप में की गई सेवा अवधि को नायब तहसीलदार के पद पर कार्य के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। कार्यवाहक नायब तहसीलदार के पद पर कार्य करने वाले किसी भी राजस्व निरीक्षक को भविष्य में पदोन्नति में विचारण में वरीयता का कोई अधिकार नहीं होगा।

कार्यवाहक नायब तहसीलदार के रूप में कार्य करते समय अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर संबंधित जिले में जिस प्रकार राजस्व निरीक्षक के पेंशन प्रकरण का निराकरण होता है उसी प्रकार इनके प्रकरणों का निराकरण होगा। कार्यवाहक नायब तहसीलदार को दंड देने विभागीय जांच करने वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया वही होगी, जो नायब तहसीलदार के लिए हैं। कार्यवाहक नायब तहसीलदार के पद पर प्रभार दिए जाने का आदेश किसी भी समय बिना नोटिस दिए निरस्त कर संबंधित को उसके मूल पद राजस्व निरीक्षक पर वापस भेजा जा सकेगा।