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आचार संहिता उल्लंघन मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी
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भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व अयोध्या में राममंदिर निर्माण के संबंध में दिए गए बयान को लेकर भोपाल की तत्कालीन सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज मामले में भोपाल जिला न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। यह एफआईआर निर्वाचन आयोग की ओर से दर्ज कराई गई थी।
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि साध्वी प्रज्ञा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है, लेकिन बयान के दिन आचार संहिता लागू ही नहीं हुई थी। वहीं साध्वी के साक्षात्कार की डीबीडी से बयान की कॉपी हुई, उसके कोई सबूत नहीं होने की बात भी न्यायालय ने कही। साथ ही इस अपराध की श्रेणी में निर्धारित समय के अत्यधिक विलंब के बाद अनुमति लिए जाने पर भी न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने साध्व प्रज्ञा ठाकुर को आचार संहिता मामले से बरी करने का आदेश जारी किया।
मालेगांव प्रकरण में भी हो चुकी हैं बरी
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव के चर्चित मामले में एनआईए विशेष न्यायालय से पहले ही बरी हो चुकी हैं। 31 जुलाई 2025 को एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सहित सभी साथ आरोपियों को बरी किया था।
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