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राजधानी

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धनशोधन में 83.24 लाख की की संपत्तियां अटैच, एसईसीएल के सहायक प्रबंधक (सर्वे) प्रभाकर शुक्ला पर ईडी की कार्रवाई

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भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), कोरबा, छत्तीसगढ़ के मामले में कंपनी के सहायक प्रबंधक (सर्वे) प्रभाकर शुक्ला की  लगभग 83.24 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। 

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच सीबीआई, एबीसी जबलपुर द्वारा प्रभाकर शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। यह एफआईआर उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप में दर्ज की गई थी। इसके बाद, सीबीआई ने भी इस मामले में विशेष न्यायाधीश, जबलपुर के समक्ष एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1 मार्च 02008 से 30 नवम्बर 2022 की अवधि की जांच  में पता चला कि प्रभाकर शुक्ला ने लगभग 83.24 लाख रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों का लगभग 39.83 प्रतिशत अधिक है। 

पत्नी और बेटियों के खाते में डाली काली कमाई

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई आय को बैंकिंग में नकद जमा किया गया। आरोपी तथा उसके परिवार के सदस्यों, जिनमें उसकी पत्नी और बेटियां शामिल हैं, के नाम पर खोले गए कई खातों के जरिए घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इन निधियों को आगे फिक्स्ड डिपॉजिट वित्तीय निवेश, बीमा पॉलिसियों और चल तथा अचल संपत्तियों, जिसमें जमीन के टुकड़े भी शामिल हैं, खरीदकर अधिक जटिल बनाकर एकीकृत किया गया। जांच में यह भी पता चला कि परिवार के उन सदस्यों के खातों का उपयोग निधियों के मूल स्रोत को छिपाने के लिए किया गया जिनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी।