राजधानी

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सिलेण्डर में गड़बड़ी पकडऩे कलेक्टर ने दिए विशेष जांच अभियान के निर्देश, कोलार एसडीएम ने तुलवाए गोदाम के सिलेण्डर

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भोपाल। एलपीजी की कमी के बीच एजेंसियों द्वारा सिलेण्डरों में कम गैस सप्लाई किए जाने, कीमत से अधिक दर पर सिलेण्डर बेचे जाने, गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी और अवैध संग्रहण, अवैध रीफिलिंग और घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग जैसी शिकायतों पर कलेक्टर कौलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी एसडीएम और तलसीलदारों को निर्देश दिए थे कि 4 अप्रैल को वे अपने-अपने अनुविभागीय एवं तहसील क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की सघन जांच करें। कलेक्टर के इस आदेश का पालन पूरे जिले में तो नहीं हो सका, लेकिन कोलार एसडीएम ने जरूर एजेंसी में रखे गैस सिलेण्डरों की गिनती की और बजन भी तुलवाया। कोलार एसडीएम पीसी पाण्डेय ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुसार एजेंसियों और उनके गोदामों पर पहुंचकर निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार कार्रवाई की गई है। शाम 6 बजे तक कार्रवाई जारी रही। श्री पाण्डेय के अनुसार कार्रवाई के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। 

इन बिन्दुओं पर करनी थी जांच 

कलेक्टर श्री सिंह ने एलपीजी गैस के संबंध में सभी एसडीएम और तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में जिन बिन्दुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, उनमें एजेंसी के सूचना पटल पर दैनिक स्टॉक की स्थिति और घरेल एवं व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में गैस की निर्धारित दरें प्रदर्शित करनी है। इसी प्रकार वितरण हेतु उपलब्ध सिलेण्डरों का तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर कराकर निर्धारित मानकों के अनुरूप गैस की मात्रा की जांच। एजेंसी के भौतिक स्टॉक और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज स्टॉक का मिलान करना, उपभोक्ताओं से होम डिलेवरी के नाम पर निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूले जाने एवं व्यवसायिक सिलेण्डरों के स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के उपयोग और अवैध रीफिलिंग पर रोक लगाने की कार्रवाई करनी थी। 

कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र की प्रमुख एजेंसियों की आकस्मिक जांच कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई कर प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।