अपराध

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नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास, न्यायालय ने पीडि़ता को दी 4 लाख रुपये प्रतिकर राशि

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भोपाल। नाबालिग किशोरी को घर में अकेला पाकर एवं उसके घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 11 सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।  

पांच साल पुराने इस अपराधिक घटनाक्रम में अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को धारा 376(3) भादवि व 3(ए)/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 506(2) भादवि में 3 माह के सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड, से दण्डित करने का आदेश पारित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव ने की। 

पीडि़ता को अकेला पाकर घर में घुस गया था आरोपी

24 जून 2021 को पीडि़ता के चाचा ने सिटी चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर पर कॉल कर सूचना दी कि उनकी भतीजी के साथ पड़ोस में रहने वाले अब्दुल सलीम ने गलत काम किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और पीडि़ता अपने पिता एवं भाई के साथ पुलिस थाना निशातपुरा पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि तीन दिन पहले 21 को सुबह करीब 11 बजे वह घर के किचिन में काम कर रही थी। उसके पापा और भाई अपने काम पर चले गये। वह अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गई। तभी पड़ोस मे रहने वाला अब्दुल सलीम घर में घुसा और मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। डर के कारण तीन दिन उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने धारा 376(3), 506, 450 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था।