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पड़ोसी के हत्यारे को आजीवन कारावास
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शराबियों के बीच झगड़ा शांत कराने पहुंचा था मृतक
भोपाल। तीन साल पहले भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के बाद हुए झगड़े को शांत कराने पहुंचे पड़ोसी की छुरी मारकर हत्या करने वाले आरोपी रामबाबू को भोपाल जिला न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं 7 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
घटना 6 अक्टूबर 2022 की है। निशातपुरा थाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर की रात 11 बजे रामबाबू और प्रकाश नामक व्यक्ति घर में शराब पार्टी के बाद झगड़ रहे थे। झगड़े के दौरान चीखने की आवाजों से परेशान पड़ोसियों ने घर पहुंचकर दोनों को शांत कराया। लेकिन रात 2 बजे प्रकाश और रामबाबू एक बार फिर आपस में फिर से झगडऩे लगे। तेज आवाजों से नींद खुलने पर पड़ोसी सरदार सिंह और उसका लडक़ा मनीष झगड़ा शांत कराने पहुंचे। पिता-पुत्र ने झगड़ा बंद करने की बात कही तो गुस्से में रामबाबू घर के अंदर गया और धारदार छुरी से सरदार सिंह पर हमला कर दिया। छुरी सरदार सिंह के सीने पर वायीं ओर लगी। इसके बाद रामबाबू ने सरदार सिंह के बेटे मनीष पर भी छुरी से हमला किया। उसे भी गंभीर चोट लगी। इस दौरान पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया और घायल पिता-पुत्र को निजी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने तक सरदार सिंह की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस थाना निशातपुरा में हत्या की धारा 307, हत्या का प्रयास 302 भादंवि के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपी रामबाबू अहिरवार को दोषी मानते हुए हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये और हत्या की धाराओं में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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