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मध्यप्रदेश
35 लाख किसानों का 84.17 करोड़ ब्याज माफ करेगी सरकार
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बिजली कंपनियों में 49263 नवीन नियमित पदों को मंत्रि-परिषद की स्वीकृति
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी किसानों के सिंचाई जलकर की सम्पूर्ण ब्याज (शास्ति दण्ड) राशि माफ करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने बिजली कंपनियों में 49 हजार 263 नवीन नियमित पदों को भी स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार यदि कृषक 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया सिंचाई जलकर राशि को 31 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते है तो ब्याज की राशि माफ कर दी जाएगी। 31 मार्च 2025 की स्थिति में प्रदेश के करीब 35 लाख किसानों पर विगत तीन वर्षों की कुल बकाया राशि 647 करोड़, 67 लाख रुपये है। जिसमें मूल राशि 563.29 करोड़ रुपये जमा होने पर ब्याज की राशि लगभग 84.17 करोड़ रुपये राशि सरकार माफ कर देगी।
ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द उपार्जन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने केन्द्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर रबी विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति एवं रबी विपणन वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति प्रदाय की गई है। विपणन वर्ष 2025-26 में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जाएगा।
कैम्पा निधि में 1038 करोड़ के उपयोग की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा निधि) के लिए वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य आयोजना में अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 1478 करोड़ 38 लाख में से 1038 करोड़ रुपये उपयोग की स्वीकृति दी है। इस राशि का 80 प्रतिशत वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन एवं 20 प्रतिशत वन और वन्यजीव संबंधी अधोसंरचना के सुदृढीकरण पर खर्च किया जाता है।
66 आंगनबाड़ी केन्द्र खुलेंगे, 134 पदों की स्वीकृति
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 66 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने, संचालन तथा भवन निर्माण की भी मंत्रि-परिषद ने स्वीकृति दी है। इनके संचालन के लिए कार्यकर्ता और सहायिका के 66-66 मानसेवी पद एवं पर्यवेक्षक के दो नियमित पद शासकीय सेवक पद वेतनमान 25,300-80,500 के सृजन की स्वीकृति दी गयी। आगामी चार वर्ष में योजना पर अनुमानित 15 करोड़ 21 लाख खर्च होंगे। इसमें केन्द्रांश 9.55 करोड़ एवं राज्यांश 5.66 करोड़ होगा।
होटल लेक व्यू रेसीडेंसी के विकास को हरी झंडी
मंत्रि-परिषद ने लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण के आधार पर जन-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के अंतर्गत होटल का विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी निवेशक के पक्ष में मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम/मध्यप्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जाने वाली लीज पर भारित पंजीयन व मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग के विभागीय बजट से निजी निवेशक को किए जाने का भी अनुमोदन किया।
मंत्रि-परिषद में यह भी हुए निर्णय
- 3 नवीन राजस्व संभागों नर्मदापुरम, चम्बल एवं शहडोल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा खोलने एवं चार नवगठित जिलों निवाडी, मैहर, मऊगंज एवं पाढुर्णा के लिए सम्मिलित रूप से कुल सात सहायक संचालक के पद के निर्माण की स्वीकृति।
- विद्युत विकासकों के साथ पूर्व में मात्र वेरियेबल दर 5 या 10 प्रतिशत पर बिजली खरीदने के लिए हुए अनुबंध को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया।
- भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 का अनुमोदन दिया गया है। इससे सरकार को लगभग 212 करोड़ रूपये राजस्व मिलेगा।
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