राजधानी

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दुष्कर्मी सौतेले पिता को 20 साल की जेल

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भोपाल। कोरोना काल में चौथी कक्षा में पढऩे वाली 11 साल की मासूम बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ गलत काम करने वाले सौतेले पिता को भोपाल जिला न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में 20 साल के कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी को भोपाल जिला न्यायालय पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्रीमती कुमुदनी पटेल के न्यायालय ने गुरूवार, 10 जुलाई को यह सजा सुनाई। 

6 मई 2020 को पीडि़ता ने अपनी माँ के साथ कोहेफिजा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीडि़ता ने पुलिस को बताा कि वह चौथी कक्षा की छात्रा है। उसकी माँ ने पिता को छोडक़र आरोपी कालीचरण उर्फ हलके चौधरी से दूसरी सादी कर ली। उसकी माँ घरों में झाडू-पोंछा का काम करती है। कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान माँ उसे सौतेले पिता के पास छोडक़र काम पर चली जाती थी। इस दौरान उसे अकेला पाकर आरोपी उसे और उसकी माँ को जान से मार देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। डर के कारण उसने किसी को नहीं बताया। 6 मई 2020 को घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी ने उसे चाय बनाने के बहाने बुलाकर जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन तभी नानी ने देख लिया। इसके बाद आरोपी उसे बाहर छोडक़र भाग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376(एबी), 376(2)एन, 376(2)एच, 506 भादवि एवं धारा 5एम,एन,एल/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों, साक्ष्य, दस्तावेज से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(3) भादवि  में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ रुपये अर्थदण्ड, धारा 5 एल,एम,एन/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सौ रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास और सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया। इस प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर ने पैरवी की।