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मध्यप्रदेश
पूर्व जेल डीआईजी गांधी की पत्नी और भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण
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भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने दिवंगत जेल डीआईजी उमेश कुमार गांधी की पत्नी अर्चना गांधी और उनके भाई अजय कुमार गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध कमाई को वैध बनाना) का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। यह मामला 29 मार्च 2025 को भोपाल की विशेष अदालत में दर्ज किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जनवरी 2025 को इनकी संपत्तियों को जब्त किया था। इनमें सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियां और सावधि जमा राशि शामिल हैं। भोपाल में न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लिए जाने पर प्रवर्तन निदेशालय ने लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच की थी। लोकायुक्त पुलिस ने उमेश कुमार गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि उनकी संपत्ति उनकी आय से कहीं अधिक थी। गांधी और उनके परिजनों के नाम पर कुल 5.13 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति मिली, जिसमें दो लोकायुक्त ने इस मामले में दो आरोप पत्र दायर किए थे। इनमें एक इनमें एक विशेष न्यायालय पीसी अधिनियम के समक्ष और दूसरा प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय में दायर किया गया। ईडी ने अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) की पहचान/पता लगाने के लिए पीएमएलए के तहत जांच की।
परिजनों के नाम पर खरीदी संपत्तियां
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया कि पूर्व जेल डीआईजी उमेश कुमार गांधी ने अपनी काली कमाई से परिजनों और रिस्तेदारों के नाम पर बड़ी संख्या में चल-अचल संपत्तियां खरीदी थीं। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार गांधी ने कुल 4.68 करोड़ रुपए की संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की थीं। इनमें जमीन, बैंक में जमा राशि, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और किसान विकास पत्र शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विगत 3 जनवरी को इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था और अब इस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
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