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सबनानी के खिलाफ पीसी की याचिका खारिज

मध्यप्रदेश

भोपाल। नवम्बर 2023 के विधानसभा चुनाव में भोपाल की दक्षिण-पश्चिम सीट से भाजपा प्रत्याशी भगवानदास सबनानी से 15833 मतों पराजित हुए कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा की याचिका को उच्च न्यायालय जबलपुर ने बुधवार को खारिज कर दिया। 

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पीसी शर्मा ने आरोप लगाया था भगवान दास सबनानी ने ईवीएम में छेड़छाड़ करके चुनाव जीता है। पीसी शर्मा ने याचिका में कहा था कि जब वोटों की गिनती की गई तो कई ईवीएम 99 प्रतिशत चार्ज थीं और मेरी हार का यही कारण है। वहीं, जिन मशीनों का चार्जिंग 80 प्रतिशत तक थी, वहां वे चुनाव जीते हैं। उन्होंने याचिका में ईव्हीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सबनानी का चुनाव निरस्त कराने की मांग की थी। विधायक भगवान दास सबनानी की ओर से अभिभाषक ज्ञानेन्द्र बघेल ने आरोप स्पष्ट नहीं होने की बात कहकर न्यायालय से याचिका खारिज करने का आग्रह किया। बघेल ने तर्क रखा कि याचिका में यह नहीं बताया गया कि ये छेडख़ानी किसने की है और पीसी शर्मा किस पर आरोप लगा रहे हैं। इन तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।