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जब्त करें सौरभ की 108.25 करोड़ की संपत्तियां

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आरोप पत्र में ईडी ने न्यायालय से किया आग्रह

भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में मंगलवार को जो आरोप पत्र पेश किया है, उसमें न्यायालय से आग्रह किया है कि सौरभ ने स्वयं के नाम पर या अपने रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर और उनके स्वामित्व वाली या उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों, फर्मों, सोसायटी आदि के नाम पर 108.25 करोड़ की जो संपत्ति अर्जित की है, उसे जब्त किया जाए। 

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ शर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(बी) के अंतर्गत लोकायुक्त भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके बाद, सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को मामले में पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया थे। अभी तीनों न्यायिक हिरासत में हैं और केंद्रीय जेल भोपाल में बंद हैं।  प्रवर्तन निदेशालय, भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने 8 अप्रैल को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत सौरभ शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी ने सौरभ शर्मा से संबंधित 92.07 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को 25 मार्च को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इसके अलावा, मामले में 16.18 करोड़ रुपये की जब्ती भी पहले कर चुकी है।