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वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है या कहें तो अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, लेकिन इसकी धाराओं पर रोक लगाते हुए कुछ शर्तें तय की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की २ धाराओं पर रोक लगा दी है. साथ ही शर्तें तय करके उनका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
इन 2 बड़ी धाराओं पर लगाई गई है रोक
सुप्रीम कोर्ट ने खासकर 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई है. अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है. राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होने चाहिए. बोर्ड का CEO भी मुस्लिम होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह सेपरेशन ऑफ पावर्स (शक्तियों के पृथक्करण) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा.
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