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रिश्वत लेने वाले पटवारी और सहयोगी को 4-4 साल की जेल

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भोपाल/छतरपुर। कृषि भूमि में कुआं इंद्राज करने और खसरे में भूमि को सिंचित दर्ज करने के लिए रिश्वत लेने वाले पटवारी जगकिशोर कोंदर पटवारी तहसील बक्सवाहा जिला छतरपुर एवं राजबहादुर सिंह (लोक सेवक नहीं) निवासी बक्सवाहा जिला छतरपुर को छतरपुर जिला न्यायालय (विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने 4 - 4 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कब - कहां - कैसे ली रिश्वत 
7 दिसंबर 2016 को आवेदक परम अहिरवार ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की थी कि इसकी कृषि भूमि में कुआं इंद्राज करने और सिंचित दर्ज करने के एवज में  जगकिशोर कोंदर द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद 16 दिसम्बर.2016 को आरोपी जगकिशोर कोंदर ने 4500 रूपये की रिश्वत आवेदक से लेकर सह आरोपी राजबहादुर को दे दी थी | छिपकर खड़ी लोकायुक्त टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। समस्त कार्यवाही और  विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय  ने आरोपी जगकिशोर  को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 हजार रुपए के अर्थदंड से एवं धारा 13(1)डी, 13(2)पीसी एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। सह आरोपी राजबहादुर सिंह को धारा 12 पीसी एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं  5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।