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जेबकतरे को दो साल के कारावास की सजा
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भोपाल। डेढ़ साल पहले रेल में एक यात्री की जेब काटकर उसका पर्स चुराने वाले आरोपी को भोपाल जिला न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
भोपाल जिला न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री हर्षा परमार ने गुरूवार को आरोपी निकिल उर्फ निखिल वंशकार को धारा 379 भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन श्रीमती किरण कापसे ने की।
20 महीने पहले ट्रेन में चुराया था पर्स
इस प्रकरण में फरियादी राजकुमार ने 19 मार्च 2024 को पुलिस थाना जीआरपी भोपाल में रिपोर्ट कराई कि उसी दिन वह पिपरिया से भोपाल की यात्रा कर रहा था। रेल में भीड़ अधिक होने के कारण वह भोपाल में उतर गया। ट्रेन से उतरकर उसने अपनी जेब चैक की तो उसमें से पर्स गायब था, जिसमें 9500 रुपये एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड, डाईविंग लाईसेंस रखा था। इस मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस ने आरोपी आरोपी निखिल वंशकार को गिरफतार कर पुछताछ की गई। उसने पर्स चुराने की बात स्वीकारी भी।
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