अपराध

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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला तो होगी एफआईआर , पुलिस आयुक्त ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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भोपाल। भोपाल शहर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी।पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र ने  भोपाल में जन सुरक्षा तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म - फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाईक, एस.एम.एस. टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साइट पर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडक़ाने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि, जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भडक़ सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उन्हें प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट, जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भडक़ती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।

अफवाह या उन्मादी संदेश अपराध की श्रेणी में 

आदेश में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोडक़र, भडक़ाकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश, जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। ऐसे संदेश प्रसारित नहीं किए जाएंगे, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। 

बिना पहचान पत्र सायबर कैफे का उपयोग नहीं 

पुलिस आयुक्त के आदेश में उल्लेख किया है कि भोपाल शहर की सीमा में किसी भी साइबर कैफे के संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र, जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटोयुक्त, पैन कार्ड या ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। संचालक को सभी आगंतुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जाना जरूरी है, जिसमें उसके हाथ से लिखा नाम, पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो, इसके बिना सायबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साइबर कैफे में बिना कैमरा लगाए जिसमें प्रत्येक आंगतुक / प्रयोगकर्ताओं की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा।