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यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक, 19 मार्च को होगी सुनवाई
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भोपाल। महाविद्याओं में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में देशभर से विरोध और प्रदर्शनों के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने नए नियमों के अनुपालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है । अब इस मामले में दायर याचिका पर न्यायालय 19 मार्च को सुनवाई करेगा। न्यायालय ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि समाज एक साथ आगे बढ़े किसी के साथ भेदभाव न हो। शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए । नए नियमों में भाषा संशोधन की जरूरत है। फिलहाल 2012 का नियम लागू रहेगा। एस सी/ एस टी शामिल ओबीसी कमेटी से बाहर।
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