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रिश्वतखोर सेवा सहकारी संस्था प्रबंधक 4 साल का कारावास

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भोपाल/इंदौर। 27 सितम्बर 2016 को  फरियादी प्रमोद कुमार राठौर, निवासी झाबुआ को सेल्समैन के पद पर निलंबन से बहाली के बाद पुन: सेवा में लेने संबंधी आदेश जारी करने के बदले में 50 हजार रुपये की रिश्वते लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए आदिमजाति सेवा सहकारी संस्था, काकनवानी, तहसील थांदला, जिला झाबुआ के प्रबंधक लवकेश कुमार राठौर को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जिला झाबुआ ने गुरूवार को सजा सुनाई। आरोपी संस्था प्रबंधक राठौर को न्यायालय ने धारा 7 पी.सी. एक्ट के अंतर्गत 4 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अपात्रों को पट्टे बांटने वाले सरपंच-सचिव का चालान पेश

मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत, राजाखेड़ी में अपात्र हितग्राहियों  को बिना लेआउट स्वीकृत कराए शासन के नियमों के विपरीत भूखंडों के क्षेत्रफल में कमी कर आवासीय पट्टे आवंटित कर अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोपी तत्कालीन महिला सरपंच, सचिव और उप सरपंच के विरुद्ध लोकायुक्त उज्जैन इकाई ने भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मंदसौर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। यह मामला 2015 का है, जिसमें लोकायुक्त पुलिस ने  तीन अलग-अलग अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए थे। इस मामले में आरोपी तत्कालीन सरपंच भंवर कुंवर (मृत्यु हो चुकी है), तत्कालीन सचिव,नरसिंह पाटीदार, तत्कालीन उप सरपंच, मोहनलाल गायरी एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पत्र भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मंदसौर में प्रस्तुत किया है। 

आरोपियों ने अपात्र हितग्राहियों श्रीमती हंसवाला पाटीदार एवं अन्य को बिना लेआउट स्वीकृत कराए शासन के नियमों के विपरीत भूखंडों के क्षेत्रफल में कमी कर आवासीय पट्टे आवंटित कर अपने पद का दुरुपयोग किया थे। लोकायुक्त टीम ने इस प्रकरण की जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया है।