अपराध

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500 रुपये की रिश्वत लेने वाले पटवारी को तीन साल की जेल और 15 हजार अर्थदण्ड की सजा

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इंदौर/भोपाल। प्लॉट के नामांतरण करने के बदले में 3000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने साढ़े 6 साल पहले अर्थात 16 सितम्बर 2019 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब विशेष न्यायालय खंडवा ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में 3 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 

इस मामले में शिकायत सादिक शेख निवासी छायगांव माखन जिला खंडवा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि इंदिरा आवास कॉलोनी में उसकी पत्नी के नाम से 450 वर्ग फीट का प्लाट खरीदा था। उस प्लाट के नामांतरण करवाने के एवज में पटवारी हल्का नंबर 34, छायगांव, माखन, जिला खंडवा के पटवारी दिनेश जगताप द्वारा उससे 3000 रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने आरोपी को 500 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था।