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नाबालिक से छेडछाड के आरोपी को 3 साल का कारावास

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भोपाल। राजधानी के ऐशबाग थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अभिषेक यादव को भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)मनोहरलाल पाटीदार ने धारा 457 भादंवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट को दोषी मानते हुए धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 और भादंवि की धारा 457 में भी 03 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति कुजूर और अजय शंकर प्रजापति ने पैरवी की। घटना 17 जून 2021 की है। पीडि़ता ने माँ के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि 17 जून 2021 की रात करीब 1 बजे वह घर पर सो रही थी, उसी समय पडोस मे रहने वाला अभिषेक यादव उसके घर के अंदर घुसा और उसके साथ अश£ील छेड़छाड़ की। 

प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 5 साल की जेल 

अनन्य विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) मनोहरलाल पाटीदार ने नाबालिक बालिका को विवाह का झांसा देकर उसके साथ व्यपहरण करने वाले आरोपी आकाश शाक्या को धारा 366 भादवि मे दोषसिद्ध  पाते हुये। धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, से दण्डित किया है । घटना 24 जून 2021 को पीडिता की माँ ने अशोकागार्डन थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसी दिन शाम 4 बजे वह अपनी ड्यूटी से वापस घर पहुंची तो बेटी घर नहीं थी। आसपास पूछने पर भी नहीं पता चला। शंका के आधार पर उसने आकाश शाक्या के विरुद्ध बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच के दौरान पीडि़ता को बरामद किया। उसने बताया कि घर में विवाद के बाद वह आकाश के साथ चली गई थी और मंदिर में शादी कर ली। बच्ची नाबालिग होने से पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 366, 376(2)एन  भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया था।