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हत्यारे भाई और पिता को आजीवन कारावास की सजा
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गैर जाति में प्रेम विवाह से नाराज पिता-भाई ने की थी महिला और मासूम की हत्या
भोपाल। भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में करीब पौने चार साल पहले महिला और उसके मासूम बेटे की हत्या का दोषी पाते हुए भोपाल जिला न्यायालय ने मृतका के पिता और भाई को आजीवन कारावास सहित छह हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सजा का आदेश सोमवार 22 जुलाई को दशक अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पल्लवी द्विवेदी ने सुनाया। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते ने की।
14 नवम्बर 2021 को प्रभारी वन रक्षक राधेश्याम जाटव ने अज्ञात मृतिका और उसके मासूम बच्चे का शव समसपुरा पिलोटा नाले में पड़े होने की सूचना थाने में दी थी। जांच के दौरान पता चला कि 19 नवम्बर 2021 को राजीबड़ थाने में अतुल मारण ने किराएदार सविता की छोटी बहन के पति द्वारा टेलीफोन से पत्नी को गाली-गलौच और धमकी की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी महिला से इसलिए नाराज था क्योंकि वह अपने पिता कमल सिंह और भाई राजकुमार के साथ जाने की बात कह रही थी। मृतका की पहचान मर्चुरी में अतुल मारण और सविता ने की। पुलिस ने मृतका के पिता कमल सिंह और भाई राजकुमार से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। आरोपियों ने बताया कि मृतिका के अन्य जाति के लडक़े से विवाह कर लेने से नाराज होकर उन्होंने बेटी/बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और जंगल मे फेंक दिया था। इस मामले में रातीबड़ थाना पुलिस ने धारा 302, 201, 120-बी का अपराध पंजीबद्ध किया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों, साक्ष्य, दस्तावेजों से सहमत होकर दोनों आरोपियों कमल सिंह जांगडा और राजकुमार को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 2,000-2000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
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