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रेलवे ने आपातकालीन कोटा में बदला आरक्षण का समय

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- ट्रेन चलने के एक दिन पहले लगेगा कोटा
भोपाल। रेल मंत्रालय ने आपातकालीन कोटा के नियमों में बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ट्रेन चलने के एक दिन पहले आपातकालीन कोटा के लिए अनुरोध पत्र लगाना होगा, तभी कोटा स्वीकृ हो पाएगा।
पमरे के अधिकारियों के अनुसार रेलवे की ओर से इमरजेंसी कोटा टिकट के नियमों में ये बदलाव उस फैसले के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का फैसला किया गया है।
ये हैं नया नियम
नए नियम के अनुसार सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे के बीच रवाना वाली ट्रेन का पहला चार्ट एक दिन पहले रात को 9 बजे तक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दोपहर दो बजे से रात 11.59 बजे तथा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट आठ 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। पमरे के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि आपातकालीन कोटे के लिए परिपत्र मिल गया है। इसका सख्ती के साथ पालन किया जाएगा।
ऐसा रहेगा आपातकालीन कोटा जारी करने का समय
- रात 12 बजे से दिन के 1 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए।
- दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच रवाना होने वाली शेष सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले 4 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए। ट्रेन के प्रस्थान के दिन प्राप्त होने वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों के मामले में भी सर्कुलर में  कहा है कि छुट्टियों के दिन चलने वाली ट्रेनों का कोटा अनुरोध कार्यदिवस वाले ही मान्य किए जाएंगे। रविवार या उसके बाद छुट्टियों वाले दिन के इमरजेंसी कोटा भी पिछले कार्य दिवस के कार्यालय समय के दौरान ही मान्य किए जाएंगे।